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आयकर रिटर्न दाखिल करने में फॉर्म 16 और 16A का महत्व

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में फॉर्म 16 और 16A का विशेष महत्व है। ये दस्तावेज नियोक्ता द्वारा करदाता को जारी किए जाते हैं और स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण प्रदान करते हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि फॉर्म 16 में क्या जानकारी होती है, इसके दो हिस्से क्या हैं, और फॉर्म 16A का उपयोग कैसे किया जाता है। साथ ही, फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा और सहयोग की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा की जाएगी।
 

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया


आयकर रिटर्न दाखिल करना: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी करदाता अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान रखना आवश्यक है। ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने के लिए उपलब्ध हैं। रिटर्न फाइलिंग में फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का विशेष महत्व है।


फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का महत्व

फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को स्रोत पर कर कटौती (TDS प्रमाणपत्र) का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। यह प्रमाण पत्र नियोक्ता या कर कटौती करने वाले संगठन द्वारा करदाता को जारी किया जाता है। नियोक्ता या संगठन कर एकत्र करता है और इसे सरकार को जमा करता है। TDS प्रमाणपत्र इस प्रक्रिया का प्रमाण है।


फॉर्म 16 में जानकारी

जिस कंपनी या संगठन में करदाता कार्यरत है, वह उसे वेतन देते समय TDS काटता है (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16)। इस फॉर्म में टैक्स यानी टीडीएस के रूप में काटी गई राशि की पूरी जानकारी होती है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर, ट्रेस वॉटरमार्क, हर तिमाही में काटे गए टैक्स की जानकारी होती है।


फॉर्म में कर्मचारी का पैन नंबर और नियोक्ता का टैन नंबर भी होता है। इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन का ब्योरा होता है। यदि कर्मचारी ने 80सी, 80डी या अन्य धाराओं के तहत कटौती का दावा किया है, तो इसकी जानकारी भी शामिल होती है।


फॉर्म 16 के हिस्से

फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं: पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टीडीएस का सारांश होता है, जबकि पार्ट बी में कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन और की गई कटौती का ब्योरा होता है।


फॉर्म 16A की जानकारी

करदाता को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, कमीशन, प्रोफेशनल फीस आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। ब्याज, कमीशन या फीस देने वाला बैंक या कंपनी करदाता को फॉर्म 16A प्रदान करती है। इस फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर और ट्रेस वॉटरमार्क होता है।


इसमें हर तिमाही में काटे गए टैक्स और सरकार को जमा की गई राशि का विवरण होता है। इसमें करदाता का पैन और कर कटौती करने वाली संस्था का टैन होता है। फॉर्म 16 की तरह, इस फॉर्म में भी ट्रेस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सर्टिफिकेट मान्य होता है।


सुरक्षा और सहयोग

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और सहयोग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। पुलिस सहायता के लिए डायल करें 112, बस एक कॉल दूर है।