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आरबीआई ने दत्ता फाइनेंस का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के उल्लंघन के कारण की गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके प्रभाव के बारे में।
 

दत्ता फाइनेंस का पंजीकरण रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमित ऋण देने की गतिविधियों के चलते नई दिल्ली स्थित दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।


सोमवार को जारी एक बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के दौरान आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। इस वजह से पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया गया है।


कंपनी ने ग्राहकों की सोर्सिंग, उनकी उचित जांच, ऋण वितरण, ऋण अदायगी, दिए गए ऋण की वसूली और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को आउटसोर्स करके मानदंडों का उल्लंघन किया है।


कंपनी के कैश ऐप और ‘दोलोन ऐप’ (जेस्ट टॉप वन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) तथा जेस्ट कैश ऐप सेवा प्रदाता हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद, दत्ता फाइनेंस अब किसी भी प्रकार का गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) का कार्य नहीं कर सकेगी।