इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच याचिका खारिज की
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की जांच का मामला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में संभावित हेरा-फेरी की स्वतंत्र जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पहले से ही उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लंबित है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित अशोक द्वारा दायर याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित गबन की स्वतंत्र जांच कराने और मंदिर के वित्तीय मामलों का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (कैग) से कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, पीठ ने याचिका के गुण-दोष की जांच करने से इनकार कर दिया।