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उत्तर प्रदेश में 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध: जानें पूरी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दिवाली और दशहरा के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह रोक मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, और अन्य जिलों में लागू होगी। उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें पांच साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। शिकायत दर्ज कराने के लिए यूपी पुलिस ने 112 नंबर और अन्य माध्यमों की जानकारी दी है। जानें इस आदेश के बारे में और अधिक जानकारी।
 

उत्तर प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध

पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश: उत्तर प्रदेश में दिवाली और दशहरा के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस आदेश के तहत, आठ जिलों में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह कदम एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में लागू होगा।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान:

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन जिलों में पटाखों का निर्माण, संग्रहण, बिक्री (ऑनलाइन सहित) या उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

यूपी पुलिस ने 112 नंबर पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के तरीके बताए गए हैं। लोग प्रतिबंध का उल्लंघन होने पर 112 नंबर डायल करके, व्हाट्सएप (7570000100) या एसएमएस (7233000100) के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, फेसबुक (@112UttarPradesh) और X (@112UttarPradesh) पर भी शिकायत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।