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उत्तर प्रदेश में मिठाई दुकानों के लिए नया नियम: 'Use By Date' अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत दुकानों पर 'Use By Date' प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और सुरक्षित उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। जानें इस नियम के पीछे का कारण और ग्राहकों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
 

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने के लिए नया नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। 15 अक्टूबर 2026 से, राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने दुकानों पर बेची जाने वाली मिठाइयों पर 'Use By Date' यानी उपयोग की अंतिम तारीख को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम खुली मिठाइयों के साथ-साथ ट्रे, काउंटर और बिक्री के लिए रखे गए स्टॉक पर भी लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और सुरक्षित उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करना है।


मिठाई की ट्रे पर क्या जानकारी होगी?

मिठाई विक्रेताओं को नए निर्देशों के अनुसार बिक्री स्थान पर स्पष्ट रूप से यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी कि संबंधित मिठाई का उपयोग किस तारीख तक किया जा सकता है। इससे ग्राहक केवल दुकानदार की बात पर निर्भर नहीं रहेंगे और मिठाई खरीदने से पहले उसकी निर्धारित उपयोग अवधि देख सकेंगे।


मिठाइयों की एक्सपायरी डेट में भिन्नता

FSDA के अनुसार, सभी मिठाइयों के लिए एक समान शेल्फ लाइफ निर्धारित नहीं की गई है। मिठाई की सुरक्षा अवधि उसके प्रकार, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति पर निर्भर करेगी। विभिन्न मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए दुकानदारों को संबंधित मिठाई के अनुसार 'Use By Date' प्रदर्शित करनी होगी।


नियम लागू करने का कारण

खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में यह पाया गया कि कई स्थानों पर ग्राहकों को मिठाइयों के निर्माण और उनकी उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। त्योहारों के दौरान पुरानी या खराब मिठाइयों की बिक्री से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।


ग्राहकों के लिए सुझाव

मिठाई खरीदते समय ट्रे या काउंटर पर लिखी 'Use By Date' अवश्य देखें। मिठाई की गुणवत्ता, गंध और रखरखाव पर ध्यान दें। निर्धारित उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद मिठाई का सेवन न करें। दुकानदार से मिठाई के रखरखाव और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी अवश्य लें। इस नियम से उत्तर प्रदेश में मिठाई की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ने और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ चुनने में मदद मिलने की उम्मीद है।