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उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लगाया

उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जानें इस आदेश के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
 

उत्तराखंड में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध


देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह आदेश 13 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी किया गया। यह प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू होगा।


इस आदेश के अनुसार, अगले एक वर्ष तक तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं) विनियम, 2011 के तहत उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित है, और यह निर्णय आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।


रिपोर्टों के अनुसार, यह प्रतिबंध आज, 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।