एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं: सरकार का स्पष्टीकरण
सरकार का स्पष्टीकरण
नई दिल्ली: एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा में बदलाव की अफवाहों पर सरकार ने स्पष्टता प्रदान की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने इन दावों को गलत और भ्रामक करार दिया है।
मौजूदा नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है, जो सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू होती है।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग से बचें।
मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और हाल ही में 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है और 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से कार्यरत हैं। इसके अलावा, पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
सरकार ने यह भी कहा कि एलपीजी की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और नए स्रोतों को जोड़ा जा रहा है। राज्यों से निगरानी और वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया है ताकि सप्लाई सुचारू बनी रहे।