×

कतर एयरवेज की फ्लाइट में बुजुर्ग की मौत: नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया गया

कतर एयरवेज की एक उड़ान में 85 वर्षीय डॉ. अशोका जयवीरा को नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बाद उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। यह घटना 30 जून, 2023 को हुई, जब उन्हें शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन दिया गया। उनके बेटे ने एयरलाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जानें इस दुखद घटना के बारे में अधिक जानकारी।
 

कतर एयरवेज की फ्लाइट में हुई दुखद घटना


कतर एयरवेज की फ्लाइट में नॉनवेज भोजन: एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को कतर एयरवेज की उड़ान में नॉनवेज खाने के लिए मजबूर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। आरोप है कि वह शाकाहारी थे, लेकिन उन्हें मांस छोड़कर केवल ग्रेवी खाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने मांस को हटाकर खाने की कोशिश की, जिससे उनका दम घुटने लगा और उनकी मृत्यु हो गई।


यह घटना 30 जून, 2023 को हुई, जब लॉस एंजेलेस से कोलंबो जा रही कतर एयरवेज की 15.5 घंटे की उड़ान में डॉ. अशोका जयवीरा सफर कर रहे थे। उन्होंने शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन फ्लाइट स्टाफ ने कहा कि ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और उन्हें मांसाहारी भोजन दिया गया। इसके बाद, स्टाफ ने उन्हें मांस हटाकर खाने की सलाह दी।


दक्षिणी कैलिफोर्निया के रिटायर्ड हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. जयवीरा ने मजबूरी में मांस हटाकर खाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनका दम घुटने लगा और वे बेहोश हो गए। फ्लाइट क्रू ने उनकी मदद की, और मेडएयर के चिकित्सा सलाहकारों से संपर्क किया गया, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई। अंततः फ्लाइट को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में उतारा गया, जहां उन्हें अस्पताल ले जाया गया।


डॉ. जयवीरा की 3 अगस्त, 2023 को मृत्यु हो गई, और उनकी मौत का कारण एस्पिरेशन निमोनिया बताया गया, जो भोजन या तरल पदार्थ के फेफड़ों में चले जाने से होता है। उनके बेटे सूर्या जयवीरा ने कतर एयरवेज के खिलाफ गलत मौत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें भोजन सेवा और चिकित्सा आपात स्थिति में लापरवाही का आरोप लगाया गया है।


सूर्या जयवीरा ने अपने पिता की मृत्यु के मामले में $128,821 की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जो गलत मौत और लापरवाही के लिए न्यूनतम वैधानिक राशि है। यह मुकदमा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देता है, जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोट या मृत्यु के लिए एयरलाइन की जिम्मेदारी को निर्धारित करता है। इस कन्वेंशन के तहत अधिकतम $175,000 तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।