कनाडा में भारतीय दंपति पर नस्लीय हमले का मामला: पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार
कनाडा में नस्लीय हमले का शिकार हुआ भारतीय दंपति
कनाडा में भारतीय दंपति को नस्लीय उत्पीड़न का सामना: पीटरबरो शहर में एक भारतीय दंपति को नस्लीय टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ा। यह घटना लैंसडाउन प्लेस मॉल की पार्किंग में हुई, जहां तीन युवकों ने एक पिकअप ट्रक से दंपति की गाड़ी को रोका और उन पर अश्लील और नस्लभेदी टिप्पणियां कीं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है।
पुलिस ने इसे नस्लीय भावना से प्रेरित हमला करार दिया है। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब दंपति ने अपने वाहन को हुए नुकसान के बारे में युवकों से सवाल किया। इसके बाद, आरोपियों ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुरुष को जान से मारने की धमकी दी।
धमकियों और अपमानजनक टिप्पणियों का सिलसिला
वीडियो में एक युवक दंपति को धमकी देते हुए कहता है, "क्या तुम चाहते हो कि मैं बाहर आकर तुम्हें मार दूं?" दूसरे क्लिप में एक युवक पीड़ित का मजाक उड़ाते हुए कहता है, "अरे बड़ी नाक, तुम्हें पता है तुम्हारी गाड़ी के सामने जाकर तुम्हें छूना गैरकानूनी नहीं है। क्या मैंने तुम्हें छुआ? क्या मैंने तुम्हें छुआ, हाँ या ना? मेरे सवाल का जवाब दो, साले हिंदुस्तानी।"
पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया
पीटरबरो पुलिस ने जांच के बाद कवार्था लेक्स के 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। उस पर जान से मारने की धमकी और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और वह 16 सितंबर को अदालत में पेश होगा।
कनाडा के कानून में इस तरह के मामलों के लिए कोई विशेष हेट क्राइम धारा नहीं है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि इस मामले में हेट क्राइम का तत्व मौजूद है, जिसे अदालत में उठाया जाएगा।
पुलिस प्रमुख का बयान
पीटरबरो पुलिस प्रमुख स्टुअर्ट बेट्स ने कहा, "इस मामले का वीडियो देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ जाएगा कि इस तरह का व्यवहार हमारे समुदाय में, या किसी भी समुदाय में स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "यह स्पष्ट है कि यह हमारे शहर में स्वीकार्य व्यवहार का मानक नहीं है। हम निवासियों को घृणास्पद घटनाओं या अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन घटनाओं की पुलिस को रिपोर्ट करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जांच करने और उचित होने पर आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी हो।"