कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, जानें क्या हैं शर्तें
अंतरिम जमानत का फैसला
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन सिंदूर' मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय सोशल मीडिया प्रभावशाली और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह मामला हाल ही में चर्चा का विषय बना था, जिसमें पनोली की गिरफ्तारी ने कानूनी और मीडिया जगत में हलचल मचा दी। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के संदर्भ में चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम राहत दी है, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं।
देश छोड़ने पर रोक और ज़मानत राशि
देश छोड़ने पर रोक, ज़मानत राशि जमा करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने पनोली को अंतरिम जमानत कुछ विशेष शर्तों के साथ दी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें ₹10,000 की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल अंतरिम है और जांच में सहयोग की शर्त पर दी जा रही है।
सुरक्षा की चिंताएं
गिरफ्तारी से पहले जताया था सुरक्षा का खतरा
पनोली ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कोलकाता पुलिस को एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की थीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और गिरफ्तारी की आशंका भी जताई थी। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोलकाता पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
पुलिस को निर्देश
पुलिस को अदालत का निर्देश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को पनोली की सुरक्षा याचिका पर प्राथमिकता से जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पनोली को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो वह फिर से न्यायालय से संपर्क कर सकती हैं।
ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ
ऑपरेशन सिंदूर मामला
'ऑपरेशन सिंदूर' एक संवेदनशील जांच है, जिसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत कई गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोगों से पूछताछ जारी है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने इस मामले को नई दिशा दी है, क्योंकि वे सोशल मीडिया पर एक सक्रिय चेहरा रही हैं और कानून की छात्रा होने के नाते उनका मामला विशेष महत्व रखता है।