×

कानपुर में 16 रुपये के ऑफर पर गिरफ्तारी को अदालत ने बताया गैरकानूनी

कानपुर में एक कपड़ा व्यापारी और उसके भाई की गिरफ्तारी को अदालत ने अवैध करार दिया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब व्यापारी ने अपने जन्मदिन पर 16 रुपये के ऑफर का विज्ञापन किया, जिससे भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए रिमांड याचिका खारिज कर दी। जानें इस विवादास्पद मामले की पूरी कहानी।
 

कानपुर में विवादास्पद गिरफ्तारी का मामला

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कपड़ा व्यापारी और उसके भाई की गिरफ्तारी को अदालत ने पूरी तरह से अवैध करार दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस द्वारा की गई रिमांड की याचिका को खारिज कर दिया और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।


जन्मदिन पर 16 रुपये का ऑफर बना विवाद का कारण

बासमंडी, अनवरगंज में स्थित 'आलम मार्ट' के मालिक रईस आलम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक आकर्षक विज्ञापन जारी किया था। इस ऑफर के तहत 16 अगस्त की आधी रात को केवल 16 मिनट के लिए कपड़े और अन्य सामान 16 रुपये में बेचे जाने थे। यह विज्ञापन तेजी से वायरल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त की रात 11 बजे दुकान के बाहर 3,000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब भीड़ अनियंत्रित हो गई, तो शटर गिराने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सात थानों की पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए।


कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

इस घटना के बाद अनवरगंज पुलिस ने रईस आलम और उसके भाई सलमान आलम को शांति भंग करने और जनता की जान को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, उनमें सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार, ऐसे मामलों में बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए पुलिस की कार्रवाई को कानून के खिलाफ माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने गिरफ्तारी की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।