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केंद्र सरकार का नया नियम: टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियम लागू किया है। 15 नवंबर 2025 से, बिना वैध FASTag वाले वाहनों से UPI भुगतान करने पर सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना लिया जाएगा। यह कदम टोल संचालन में पारदर्शिता लाने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव होंगे।
 

नया नियम और टोल शुल्क

केंद्र सरकार ने नकद लेनदेन को कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियम लागू किया है। शनिवार को यह घोषणा की गई कि 15 नवंबर 2025 से, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा में बिना वैध और कार्यशील FASTag के प्रवेश करने वाले वाहनों से UPI भुगतान करने पर सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना लिया जाएगा। वर्तमान में, बिना FASTag वाले वाहनों को नकद भुगतान पर दोगुना टोल देना पड़ता है।


डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार, बिना वैध FASTag वाले वाहन जो नकद में टोल शुल्क का भुगतान करेंगे, उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा। जबकि, UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले वाहनों से केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। यह अधिसूचना 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।


पारदर्शिता और बेहतर अनुभव

मंत्रालय के अनुसार, यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने, टोल संचालन में पारदर्शिता लाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होगा। यह नियम FASTag के उपयोग को बढ़ावा देगा और टोल संग्रह को और अधिक सुगम बनाएगा।