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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस की घोषणा

केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा के त्योहारों से पहले अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी योग्य कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर राशि मिलेगी। इस बोनस का लाभ ग्रुप 'C' और ग्रुप 'B' के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को भी मिलेगा। जानें इस बोनस की गणना और पात्रता की शर्तें क्या हैं।
 

नई दिल्ली में खुशखबरी

नई दिल्ली: दशहरा और दिवाली के त्योहारों से पहले, केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, सभी योग्य कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर राशि बोनस के रूप में प्राप्त होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।


किसे मिलेगा लाभ?

जारी आदेश के अनुसार, इस बोनस का लाभ केंद्र सरकार के ग्रुप 'C' के सभी कर्मचारियों और ग्रुप 'B' के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी यह बोनस दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार के वेतन पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि, इस बोनस के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी हैं, जिसके तहत लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी हो। जिन कर्मचारियों ने पूरे वर्ष सेवा नहीं दी है, उन्हें सेवा के महीनों के अनुपात में (प्रो-राटा आधार पर) यह बोनस प्रदान किया जाएगा।


बोनस की गणना कैसे होगी?

एड-हॉक बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। बोनस की राशि की गणना कर्मचारी के औसत वेतन या 7,000 रुपये (जो भी कम हो) के आधार पर की जाएगी।


उदाहरण के लिए: यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उसका 30 दिनों का बोनस लगभग 6,908 रुपये बनेगा।


फॉर्मूला: एक दिन के बोनस की गणना के लिए साल भर के औसत वेतन को 30.4 (महीने में औसत दिन) से भाग दिया जाएगा। फिर, इस राशि को 30 से गुणा किया जाएगा।


कैजुअल मजदूरों के लिए भी व्यवस्था

आदेश में कैजुअल मजदूरों का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे कैजुअल लेबर, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित कार्य दिवसों तक काम किया है, उन्हें 1,184 रुपये का निश्चित बोनस दिया जाएगा। इस घोषणा से त्योहारी सीजन के दौरान लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।