कोलकाता गैंगरेप मामला: पीड़िता ने पुलिस जांच पर जताया संतोष, हाईकोर्ट ने दिए नए निर्देश
कोलकाता गैंगरेप केस की स्थिति
कोलकाता गैंगरेप मामला: कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में पहली वर्ष की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना में पीड़िता ने पुलिस की जांच से संतोष व्यक्त किया है। यह जानकारी गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने साझा की। इस मामले ने हाल ही में शहर में काफी आक्रोश उत्पन्न किया था और सीबीआई जांच की मांग भी उठी थी।
घटना का विवरण
गैंगरेप की यह घटना 25 जून को कॉलेज परिसर में हुई, जिसमें एक पूर्व छात्र और दो सीनियर छात्रों पर आरोप लगाया गया है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने कोलकाता पुलिस को चार हफ्ते में ताजा प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में पेश की गई जानकारी
हाईकोर्ट को दी गई जानकारी: कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस सौमेन सेन और स्मिता दास डे की खंडपीठ में पीड़िता के वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल को अब तक की जांच प्रक्रिया से संतोष है। यह बयान उस समय आया जब अदालत में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।
बीजेपी ने उठाए सवाल
बीजेपी ने उठाए जांच पर सवाल: भारतीय जनता पार्टी की चार सदस्यीय तथ्यान्वेषण टीम ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। टीम का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। भाजपा नेता सत्यपाल सिंह ने कहा, "जब पुलिस ने मूल शिकायत में ही छेड़छाड़ की, तो पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?" टीम का आरोप है कि पीड़िता की लिखित शिकायत में जिन आरोपियों के नाम थे, उन्हें मिटाकर केवल अक्षर J, G, S, M लिख दिए गए।
मुख्य आरोपी और गिरफ्तारियां
मुख्य आरोपी की पहचान और गिरफ्तारियां: पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा शामिल है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है। इसके अलावा, दो सीनियर छात्र प्रोमित मुखर्जी और जाइब अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उनके उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए थे।
पीड़िता की शिकायत का विवरण
पीड़िता की शिकायत के अनुसार वारदात: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 25 जून को शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:50 बजे के बीच उसे कॉलेज की ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सुरक्षा गार्ड के कमरे में मनोजित मिश्रा ने रेप किया। इस दौरान अन्य आरोपी भी वहां मौजूद थे।
हाईकोर्ट का निर्देश
हाईकोर्ट का निर्देश: गुरुवार को हुई सुनवाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर एक नई प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।