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खान सर को मिली अग्रिम जमानत, सुरक्षा गार्ड्स को भी मिली राहत

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। उन्हें और उनके दो सुरक्षा गार्डों को अग्रिम जमानत दी गई है। यह मामला जून में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

पटना में कानूनी राहत

पटना: कोचिंग विवाद और फायरिंग के मामले में प्रसिद्ध शिक्षक खान सर को महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग से संबंधित है।


आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा, जिसके बाद खान सर (फैसल खान) और उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों को सह-आरोपी बनाया गया था।


गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए तीनों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का सहारा लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को सुनाए गए निर्णय में कोर्ट ने खान सर और उनके गार्डों को अग्रिम जमानत दे दी।


पिछली सुनवाई के बाद खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश तुरंत जारी नहीं हो सका और सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई थी। उन्होंने कहा कि अंतिम आदेश आने तक अदालत द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा प्रभावी रहेगी।


खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा, अदालत ने उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की थी। इन मामलों पर अदालत ने पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।