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चारधाम यात्रा के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस: प्रशासन की अनुमति आवश्यक

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कंटेंट क्रिएटर्स को यात्रा के दौरान फिल्म, व्लॉग या रील बनाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आवश्यक जानकारी और अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। जानें इस नई गाइडलाइन के बारे में विस्तार से।
 

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों में वृद्धि के चलते, राज्य सरकार ने यात्रा की गरिमा, सुरक्षा और धार्मिक शुचिता को बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब चारों धाम में फिल्म, व्लॉग, रील या अन्य सोशल मीडिया सामग्री बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी।


सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया सामग्री निर्माण के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित जिले के जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की शूटिंग या सामग्री निर्माण की अनुमति नहीं होगी।


फिल्म विकास परिषद ने सोशल मीडिया सामग्री निर्माण की अनुमति के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर्स अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में उन्हें अपना नाम, आधार कार्ड, सोशल मीडिया लिंक, सामग्री का विवरण और शूटिंग की अवधि स्पष्ट रूप से देना होगा।


इसके बाद, प्राप्त आवेदनों का परीक्षण फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जाएगा और अंतिम अनुमति के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जारी अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को शूटिंग की अनुमति मिलेगी। शूटिंग के दौरान संबंधित मंदिर समिति को अनुमति पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा।