झारखंड की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का परिचय
झारखंड सरकार ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को लेकर नकारात्मक धारणाओं, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कम बालिका लिंगानुपात और लड़कियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। इसे पूरे झारखंड राज्य में लागू किया गया है।
योग्यता मानदंड
1. लाभार्थी को योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना होगा, और आवेदन की तिथि तक निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। यह सहायता माता की पहली दो पुत्रियों के लिए प्रदान की जाएगी। इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र लाभार्थी की माता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. झारखंड सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई कर रही सभी पात्र बालिकाएं इस योजना में शामिल होंगी।
3. इस योजना का लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिनके माता-पिता सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से कार्यरत नहीं हैं और पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
4. अंतिम किस्त के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
अंत्योदय कार्ड
SECC-2011 के अंतर्गत समावेशन प्रमाण पत्र
स्कूल नामांकन प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार का फोटो
बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी अपने क्षेत्र में बाल विकास सुविधा का लाभ सीधे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उठा सकते हैं।