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टोल टैक्स में छूट: कौन से लोग हैं इस लाभ के पात्र?

भारत में टोल टैक्स वसूली एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ विशेष लोग और वाहन इस शुल्क से मुक्त हैं। जानें कौन से व्यक्तियों को टोल टैक्स में छूट मिलती है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन। इसके अलावा, जानें कि राज्य सरकार की बसें और दोपहिया वाहन भी इस छूट के दायरे में आते हैं। इस लेख में टोल टैक्स की दरें और विशेष छूट नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है।
 

टोल टैक्स की प्रक्रिया

भारत में राष्ट्रीय और राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष लोग और वाहन ऐसे हैं जिन्हें टोल बूथ पर शुल्क नहीं देना पड़ता? सरकार ने सामाजिक सेवा, संवैधानिक पदों और आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए टोल टैक्स में कई छूटें निर्धारित की हैं।


टोल टैक्स क्या है?

NHAI द्वारा स्थापित टोल बूथों से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है। यह शुल्क वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है। इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और सुधार में किया जाता है।


टोल टैक्स से छूट पाने वाले विशेष व्यक्ति

सरकार ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में संलग्न लोगों को टोल टैक्स में छूट दी है। इनमें शामिल हैं:


• भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री


• राज्य के मुख्यमंत्री


• सांसद (MPs) और विधायकों के सरकारी वाहन


• उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश


• रक्षा बलों के वाहन (सेना, नौसेना, वायुसेना)


इसके अलावा, वीरता पुरस्कार विजेता जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के वाहनों को भी टोल शुल्क से छूट मिलती है, लेकिन उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है।


आपातकालीन सेवाओं के लिए छूट

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे जीवन रक्षक वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। ये वाहन अक्सर आपातकालीन स्थितियों में होते हैं, इसलिए इन्हें रोकना अनुचित होता है। इसी तरह, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सरकारी वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त है।


सरकारी बसें और दोपहिया वाहन

राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को भी टोल टैक्स से छूट मिलती है। इसके अलावा, बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है, क्योंकि ये वाहन सड़कों को कम नुकसान पहुंचाते हैं और मध्यम वर्ग के लिए मुख्य परिवहन साधन हैं।


दोहराव यात्रा पर विशेष छूट

NHAI ने एक विशेष छूट नियम भी बनाया है, जिसके अनुसार यदि कोई वाहन चालक 24 घंटे के भीतर एक टोल से दो बार गुजरता है, तो उसे दोनों बार टोल शुल्क नहीं देना होगा। इसके बजाय, पहले टोल शुल्क का केवल डेढ़ गुना लिया जाएगा।


टोल दरें कैसे निर्धारित होती हैं?

टोल टैक्स की दरें वाहन के आकार, वजन और प्रकार पर निर्भर करती हैं।


• हल्के वाहन जैसे कार और जीप – कम टोल


• भारी वाहन जैसे बस और ट्रक – अधिक टोल