×

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई की है। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने स्वतः संज्ञान आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा। इससे पहले, अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करें। यह आदेश तब आया जब बच्चों में कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने की घटनाओं पर चिंता जताई गई। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई की

गुरुवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली अंतरिम याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय बेंच ने की।


इससे पहले, 11 अगस्त को, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर कुत्ता आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करें। यह आदेश शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेने के बाद जारी किया था, जब राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से बच्चों में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज फैलने की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी।


खबर अपडेट की जा रही है...