दिल्ली के धौला कुआं में BMW एक्सीडेंट: वकील ने पेश की नई थ्योरी
एक्सीडेंट का विवरण
दिल्ली के धौला कुआं में एक दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। इस मामले में BMW कार के चालक गगनप्रीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उनके वकील ने इस एक्सीडेंट के संबंध में एक नई थ्योरी प्रस्तुत की है।
वकील का बयान
गगनप्रीत कौर के वकील, विकास पाहवा, ने कहा कि यह घटना दोपहर 1:30 बजे हुई, जबकि FIR रात 11:30 बजे दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि FIR में दी गई जानकारी और पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातें मेल नहीं खातीं। यदि किसी की मृत्यु लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होती है, तो यह जमानती अपराध है। यदि इसमें कुछ धाराएं जोड़कर इसे गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रयास किया जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
घटना का क्रम
विकास पाहवा ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब कार एक तीखे मोड़ पर थी। पहले कार का अगला हिस्सा किनारे से टकराया, जिसके बाद बाइक सवारों की टक्कर डीटीसी बस से हुई। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद है, लेकिन इसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। एक्सीडेंट के बाद, अभियुक्त, उनका पति और बच्चे कार में फंसे हुए थे, और उनके एयरबैग भी खुल गए थे। यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि यह 304 (गैर इरादतन हत्या) का मामला कैसे हो सकता है?
अस्पताल में इलाज
वकील ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पीड़ितों को 45 मिनट की दूरी पर स्थित अस्पताल ले जाने का प्रयास किया। उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि आरोपियों ने डॉक्टर से फोन पर बात की थी और उन्हें आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा था। टैक्सी ड्राइवर के अनुसार, डॉक्टरों ने उनका उचित इलाज किया। वे 46 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचे, लेकिन लगभग 2:16 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी को दो दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है, और जमानत याचिका दायर की गई है। सुनवाई परसों होगी।