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दिल्ली पुलिस का नया आदेश: अदालत में खुद पेश होंगे अधिकारी

दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अब आपराधिक मामलों में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। यह निर्णय वर्चुअल पेशी के स्थान पर लिया गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी। इस आदेश का विरोध करते हुए दिल्ली के वकील हड़ताल की योजना बना रहे हैं। जानें इस आदेश के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
 

दिल्ली पुलिस का नया निर्देश

दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब से सभी आपराधिक मामलों में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। उन्हें गवाही और बयान देने के लिए कोर्ट में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पुलिस मुख्यालय द्वारा 4 सितंबर को जारी किए गए आदेश में संशोधन के तहत लिया गया है। नए सर्कुलर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्चुअल पेशी की जगह अब पुलिसकर्मियों को कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी। इस आदेश को पुलिस आयुक्त की स्वीकृति मिल चुकी है। स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों और इकाइयों के डीसीपी, साथ ही स्पेशल/जॉइंट/एडिशनल सीपी को निर्देश भेज दिए हैं। इस जानकारी को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशन को भी भेजा गया है। दिल्ली के वकील इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और हड़ताल की योजना बना रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जिला अदालतों में आंशिक हड़ताल की घोषणा की गई थी।


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