दिल्ली में किसान आंदोलन की आशंका: धारा 144 का लागू होना
दिल्ली में धारा 144 का लागू होना
दिल्ली एक बार फिर से किसान आंदोलन के कगार पर है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से किसान अपनी मांगों के साथ राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों की बढ़ती भीड़ और संभावित हंगामे को देखते हुए, पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धारा अक्सर प्रदर्शनों, धरनों और आंदोलनों के दौरान लागू की जाती है, ताकि पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित कर सकें और जनता को चेतावनी दी जा सके कि यदि वे उपद्रव में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
जब भी धारा 144 लागू होती है, तो सबसे पहले सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसे जुलूसों और प्रदर्शनों के दौरान यह घोषणा करके लागू किया जाता है कि किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही अन्य संबंधित प्रतिबंध भी लागू किए जाते हैं, ताकि उल्लंघन होने पर प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। आइए, धारा 144 के बारे में विस्तार से जानते हैं।
धारा 144 का उद्देश्य
धारा 144 का महत्व
धारा 144, जो कि सीआरपीसी के तहत आती है, का उपयोग शांति बनाए रखने और आपात स्थितियों से बचने के लिए किया जाता है। जहां यह धारा लागू होती है, वहां एक समय में तीन या अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसे जिले के उच्च अधिकारियों, जैसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की अनुमति से लागू किया जाता है।
धारा 144 लागू करने के साथ ही इसके कारणों का भी उल्लेख किया जाता है, साथ ही यह भी बताया जाता है कि यह कब तक प्रभावी रहेगी। कभी-कभी इसमें कुछ घंटों की छूट भी दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो पुलिस उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है या गिरफ्तार कर सकती है।
धारा 144 को दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इसे अधिकतम छह महीने के लिए बढ़ा सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी प्रतिबंध एक साथ लागू नहीं किए जा सकते; स्थानीय प्रशासन यह तय करता है कि किन चीजों पर प्रतिबंध लगाना है।
धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंध
प्रतिबंधों की सूची
- भीड़ जमा होने पर रोक
- किसी विशेष स्थान पर प्रवेश का निषेध
- हथियार ले जाने पर रोक
- रैली, जुलूस और सभा करने पर रोक
- कुछ सड़कें आंशिक या पूरी तरह से बंद हो सकती हैं
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
- कई मामलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद की जा सकती हैं