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दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगी ईंधनबंदी हटाई गई, 1 नवंबर से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी ईंधनबंदी को हटा दिया गया है। सीएक्यूएम की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब चार महीने के लिए इस पर रोक रहेगी। 1 नवंबर से ओवरएज वाहनों पर कार्रवाई शुरू होगी, जो दिल्ली के साथ-साथ पांच एनसीआर जिलों में भी लागू होगी। पर्यावरण मंत्री ने ईंधनबंदी के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या बदलाव होंगे।
 

दिल्ली में ईंधनबंदी का निर्णय

नई दिल्ली - दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू की गई ईंधनबंदी को फिलहाल हटा दिया गया है। इस संबंध में सीएक्यूएम की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार किया गया। सीएक्यूएम ने निर्णय लिया है कि अब चार महीने के लिए उम्रदराज वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने और उन्हें जब्त करने का अभियान स्थगित रहेगा।


अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज वाहनों पर कार्रवाई 1 नवंबर से शुरू होगी। यह प्रतिबंध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पांच एनसीआर जिलों में भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से ओवरएज वाहनों को ईंधन न देने के अपने निर्णय की समीक्षा के लिए सीएक्यूएम से अनुरोध किया था, जिसके बाद यह बैठक आयोजित की गई।


बैठक में यह तय किया गया कि 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के जिलों में ओवरएज वाहनों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी पाबंदियां लागू की जाएंगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखकर ओवरएज वाहनों के लिए ईंधनबंदी के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह आदेश तब तक रोकना चाहिए जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली पूरे एनसीआर में लागू नहीं हो जाती।