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दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम: वर्क फ्रॉम होम और अन्य उपाय

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। वर्क फ्रॉम होम का आदेश, बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर रोक, और निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं। जानें इन नियमों का क्या असर होगा और किन्हें छूट मिलेगी।
 

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति

दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते सरकार ने कड़े एंटी-पॉल्यूशन उपायों की घोषणा की है। ये उपाय GRAP-4 प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं और गुरुवार से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को नियंत्रित करना है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, वाहनों पर निगरानी और निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे निर्णय शामिल हैं।


वर्क फ्रॉम होम का आदेश

वर्क फ्रॉम होम का सख्त निर्देश

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार से वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश दिया है। इस नियम के अनुसार, निजी दफ्तरों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही फिजिकल रूप से उपस्थित हो सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, लेकिन कामकाज पूरी तरह से बंद नहीं होगा।


छूट और प्रतिबंध

किन्हें छूट, किन्हें नहीं

वर्क फ्रॉम होम के नियम से इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को छूट दी गई है, जिसमें अस्पताल, अग्निशामक सेवा, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। परिवहन और सफाई सेवाएं भी इस नियम से बाहर रहेंगी। निर्माण गतिविधियों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है।


वाहनों के लिए नए नियम

PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि गुरुवार से बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट अधिकृत केंद्रों पर जारी किया जाता है। दोपहिया और तिपहिया के लिए इसका शुल्क 60 और चारपहिया के लिए 80 रुपये निर्धारित किया गया है।


निर्माण सामग्री पर रोक

निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों पर रोक

दिल्ली में बाहर से आने वाले निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने अपील की है कि दिल्ली आने वाले वाहन BS-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हों। यह कदम सड़कों पर धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।


BS-6 वाहनों पर प्रतिबंध

BS-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध

GRAP-3 और GRAP-4 लागू रहने तक BS-6 से नीचे श्रेणी के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी BS-3 और उससे नीचे के वाहनों को मिली राहत खत्म कर दी है। नियमों को लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी।