दिल्ली सरकार की नई शराब नीति: सरकारी दुकानों को 2026 तक बढ़ाया गया
दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शराब नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मौजूदा आबकारी नीति को मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के तहत, अगले नौ महीनों के लिए केवल सरकारी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
लाइसेंस प्रणाली का विस्तार
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 (1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस प्रणाली को जारी रखने की स्वीकृति दी है। लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले वर्षों की तरह ही शर्तों पर किया जाएगा। नवीनीकरण शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन कितनी जल्दी प्रस्तुत किया गया है।
शुल्क में छूट की व्यवस्था
दिल्ली सरकार के अनुसार, 30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि आवेदन में 60 दिनों तक की देरी होती है, तो 25% अतिरिक्त शुल्क लगेगा, और 60 दिनों से अधिक की देरी पर 100% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।