दिल्ली स्कूल फीस बिल 2025: शिक्षा में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ स्कूल फीस बिल
Delhi School Fee Bill 2025 : दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन "दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता, शुल्क निर्धारण एवं विनियमन विधेयक 2025" को मंजूरी दी गई। इस विधेयक को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पहले दिन सदन में प्रस्तुत किया था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को व्यापार से अलग रखना और निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि पर नियंत्रण लगाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
सीएम रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह 52 साल के वनवास का अंत है। उन्होंने अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि इस कानून के माध्यम से शिक्षा को सस्ता और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल और भारत सरकार का भी आभार व्यक्त किया।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दृष्टिकोण
शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दृष्टिकोण
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कानून माता-पिता को निजी स्कूलों की मनमानी से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने इसे जनहित में और पारदर्शी पहल बताया।
विपक्ष की आपत्ति और सुझाव
विपक्ष की आपत्ति और सुझाव
आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि इस बिल पर किसी भी पक्ष से सलाह नहीं ली गई। उन्होंने सुझाव दिया कि कमेटी में AAP और BJP के विधायक शामिल हों और जनता से राय लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने पिछले साल की फीस को मान्य मानने और इस वर्ष की बढ़ी हुई फीस को रद्द करने की मांग की।