दिल्ली हाई कोर्ट का ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादास्पद वीडियो को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (Grievance Appellate Committee - GAC) को आदेश दिया है कि वह इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर 15 दिनों के भीतर निर्णय ले। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत के इस आदेश की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा।
विवाद का कारण
क्या है पूरा मामला?
यह मामला ध्रुव राठी के एक वीडियो से संबंधित है, जिसका शीर्षक है “Can Hindus eat BEEF? और Kerala Story 2 Exposed।” इस वीडियो में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं के खान-पान पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
याचिकाकर्ता की जानकारी
याचिकाकर्ता
यह अपील वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने इस मामले में ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल वीडियो को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल संबंधित सरकारी समिति को कानून के अनुसार इस शिकायत और अपील पर त्वरित निर्णय लेने का निर्देश दिया है।