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दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को दी राहत, बर्खास्तगी पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिलोम अकोईजाम को बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। सांसद ने यौन शोषण के आरोपों का सामना किया था, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। अब अदालत ने उनकी याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी, जिससे उनकी स्थिति स्पष्ट होगी।
 

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला


नई दिल्ली। यौन शोषण के आरोपों में घिरे कांग्रेस सांसद और जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिलोम अकोईजाम को दिल्ली हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उनके बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप जे भंभानी ने अकोइजाम की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।


अकोइजाम, जो इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। मई में, 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज की थीं। इसके बाद विश्वविद्यालय ने आंतरिक जांच की, जिसके परिणामस्वरूप 9 अक्टूबर को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।


अकोइजाम का कहना है कि उन्हें 9 अक्टूबर को जेएनयू की आंतरिक समिति से एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं मिली, जो कि शिकायतकर्ता और उत्तरदाता दोनों को दी जानी चाहिए थी। उनके अनुसार, रिपोर्ट न मिलने से उनके कानूनी अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है।