दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर दिया महत्वपूर्ण फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक निर्णयों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने वीडियो पर भी विचार किया और कहा कि आपत्ति होने पर विशेष याचिका दायर की जा सकती है। जानें इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी।
May 21, 2026, 14:05 IST
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पार्टी बदलना एक सार्वजनिक निर्णय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित वीडियो पर भी अदालत ने टिप्पणी की, यह कहते हुए कि यदि किसी को इन वीडियो पर आपत्ति है, तो उन्हें विशेष याचिका दायर करनी चाहिए। व्यापक रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।