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दिवाली पर पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों के उपयोग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, जो 7 और 8 नवंबर को जलाए जा सकेंगे। अदालत ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। जानें इस साल पटाखों को जलाने के समय और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर पटाखों के उपयोग को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। अदालत ने पहले कहा था कि दिवाली पर पटाखों के संबंध में दिए गए निर्णय अक्सर मजाक बन जाते हैं। फिर भी, इस बार उसने निर्देश दिया है कि दिल्ली और एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाएगा।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।


कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी 'नो क्रैकर जोन' घोषित किया जाए और उनकी उचित मार्किंग की जाए। पिछले वर्ष भी इसी तरह का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में पटाखों का उपयोग जारी रहा।


इस साल 30 सितंबर को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन चौबीसों घंटे पटाखे जलाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। बेंच ने कहा कि एक संतुलित समाधान निकालना आवश्यक है। इसके लिए पटाखे जलाने के समय को निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद, अदालत ने कहा कि विराट कोहली जैसी प्रसिद्ध हस्तियों की मदद से लोगों को जागरूक किया जा सकता है।