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नए नियम से मोबाइल कॉल पर कॉलर का नाम दिखेगा

नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह नियम एक नवंबर से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से बचाना है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस सेवा को अनिवार्य करें। जानें इस नए नियम के बारे में और कैसे यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
 

नई दिल्ली में मोबाइल कॉलिंग के लिए नया नियम


नई दिल्ली। मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को फर्जी कॉल और धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत कॉलर का नाम फोन स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह नियम एक नवंबर से प्रभावी होगा। इस तिथि के बाद, हर कॉल पर उस व्यक्ति का नाम और नंबर प्रदर्शित होगा, जिसके नाम पर सिम कार्ड खरीदी गई है। इससे उपयोगकर्ताओं को फर्जी कॉल की पहचान करने में सहायता मिलेगी।


दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एक नवंबर 2026 से इस सेवा को लागू करें। उपयोगकर्ताओं को इस सेवा को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने कंपनियों को आदेश दिया है कि सभी 4जी और 5जी नेटवर्क पर 'कॉलिंग नाम प्रेजेंटेशन' (सीएनएपी) को अनिवार्य किया जाए। इससे अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर कॉलर का नाम और नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा।


यदि फोन करने वाले का नाम रिसीवर की संपर्क सूची में है, तो वही नाम प्रदर्शित होगा। यदि नंबर सेव नहीं है, तो सिम के समय दर्ज किया गया नाम दिखेगा। अगर कॉल अंतरराष्ट्रीय नंबर से आ रही है, तो स्क्रीन पर केवल 'इंटरनेशनल कॉल' लिखा नजर आएगा।