निर्वाचन आयोग ने बदले मतगणना के नियम, अब पोस्टल बैलेट के बाद ही होंगे ईवीएम वोट्स की गिनती
निर्वाचन आयोग का नया निर्णय
नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में संशोधन किया गया है। यदि पोस्टल बैलट की गिनती में कोई देरी होती है, तो ईवीएम से गिनती को रोक दिया जाएगा।
पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद शुरू होगा दूसरा अंतिम दौर
निर्वाचन आयोग ने आज जानकारी दी कि ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर अब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही प्रारंभ होगा। यदि बैलेट की संख्या अधिक होती है, तो गिनती के लिए टेबल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे मतगणना की प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता आएगी।
सुबह आठ बजे शुरू होती है पोस्टल बैलट की गिनती
मतगणना के दिन, पोस्टल बैलट की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम से वोटों की गिनती आधे घंटे बाद, यानी साढ़े आठ बजे से शुरू होती है। पहले, कई स्थानों पर मशीन से गिनती जल्दी समाप्त हो जाती थी, जबकि पोस्टल बैलेट की गिनती में अधिक समय लगता था। नए नियमों के अनुसार, यदि पोस्टल बैलट की गिनती बाकी है, तो ईवीएम के लॉस्ट सेकंड राउंड की गिनती रोक दी जाएगी।
चौथे राउंड में ईवीएम की गिनती रुकेगी
यदि किसी बूथ पर ईवीएम से 10,000 वोटिंग हुई है और उनकी गिनती पांच राउंड में पूरी की जा सकती है, लेकिन पोस्टल बैलट वोट 1,000 हैं और उनकी गिनती में समय लग रहा है, तो चौथे राउंड में ईवीएम की गिनती रोक दी जाएगी। इसके बाद, जब तक पोस्टल बैलट की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक ईवीएम की मतगणना रुकी रहेगी।