नेपाल सरकार ने बिना पंजीकरण वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध
नेपाल सरकार ने बिना पंजीकरण के चलने वाले 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें सभी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया। सरकार ने पंजीकरण के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और ट्विटर ने अभी तक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और आगे की प्रक्रिया के बारे में।
Sep 4, 2025, 18:38 IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध
नेपाल सरकार ने गुरुवार को बिना पंजीकरण के संचालित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इस फैसले में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, मंत्रालय के अधिकारी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल थे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सभी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। संबंधित कंपनियों को इस संबंध में पत्र भेजना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की थी, जो बुधवार आधी रात को समाप्त हो गई।
पंजीकरण की प्रक्रिया
हालांकि, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा (फेसबुक, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन) ने अभी तक मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि जो प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नेपाल में अपनी सेवाओं के क्रमिक निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक और निंबज़ जैसे प्लेटफॉर्म पंजीकृत हैं, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी पंजीकरण प्रक्रिया में हैं। फेसबुक, ट्विटर (एक्स) और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म ने अभी तक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाल ही में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद लिया गया है।
सरकार का स्पष्ट निर्देश
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू होगा और नेपाल में संचालित होने वाले किसी भी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म पर भी यही नियम लागू होंगे। सरकार ने जोर दिया है कि पंजीकरण पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए प्लेटफॉर्म फिर से अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देशात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संचालन से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने और अवांछित सामग्री का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। नेपाल सरकार (मंत्रिपरिषद) के निर्णय के अनुसार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें 'सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के निर्देश, 2080' के तहत प्लेटफॉर्म्स को सूचीबद्ध करने के लिए सात दिनों की समय सीमा दी गई है। सभी हितधारकों को सूचित किया गया है कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है।