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न्यू ईयर पर मेट्रो में शराब ले जाने के नियम: जानें क्या है अनुमति

नया साल नजदीक है और लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो में शराब ले जाने के नियम जानना जरूरी है। दिल्ली मेट्रो में अधिकतम दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है, जबकि एनसीआर में नियम भिन्न हो सकते हैं। मुंबई मेट्रो में भी शराब ले जाने की अनुमति है, लेकिन सेवन करना अवैध है। जानें सभी महत्वपूर्ण नियम और सावधानियाँ।
 

नई दिल्ली में न्यू ईयर जश्न की तैयारी


नई दिल्ली: नया साल नजदीक है और लोग जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। न्यू ईयर पार्टी में खाने-पीने का खास ध्यान रखा जाता है। अक्सर लोग दोस्तों या परिवार के साथ पार्टी में जाते समय शराब की बोतलें भी ले जाते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मेट्रो में शराब ले जाना संभव है, और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ले जाने की अनुमति है ताकि सुरक्षा जांच में कोई समस्या न आए।


दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने के नियम

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार, यात्री मेट्रो में अधिकतम दो पूरी तरह सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं। ध्यान रहे कि खुली या आधी बोतलें ले जाना मना है। इसके अलावा, मेट्रो परिसर या ट्रेन के अंदर शराब पीना पूरी तरह से निषिद्ध है।


दिल्ली से एनसीआर यात्रा के नियम

यदि आप दिल्ली मेट्रो से नोएडा या फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको संबंधित राज्य की आबकारी नीति का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश की नीति के अनुसार, दिल्ली से नोएडा जाते समय केवल एक शराब की बोतल ले जाने की अनुमति है। हरियाणा के नियम भी भिन्न हो सकते हैं, इसलिए वहां जाते समय सतर्क रहना आवश्यक है।


मुंबई मेट्रो में शराब के नियम

मुंबई मेट्रो प्रबंधन शराब की बोतल के साथ यात्रा की अनुमति देता है, बशर्ते बोतल पूरी तरह सीलबंद हो। हालांकि, बोतलों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेट्रो में शराब का सेवन करना पूरी तरह से अवैध है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।