पंजाब कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक
चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की। इनमें से एक निर्णय पंजाब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) नियमों में संशोधन को मंजूरी देना था। यह संशोधन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत भारत सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
इन संशोधनों का उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाना, शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना, और डीएमएफ फंड के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित करने की मंजूरी दी। यह कदम निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इस प्रक्रिया में एक दो-वर्षीय डिजिटल लैंड पूल की स्थापना की जाएगी, जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए सुविधाएं, संभावनाओं की जांच, रिजर्व मूल्य निर्धारण, ई-नीलामी प्रक्रिया, लीज विकल्प और अन्य विशेषताएं शामिल होंगी।
ग्रुप डी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव
आवेदकों को मिली राहत
कैबिनेट ने ग्रुप डी की रिक्तियों के लिए आयु सीमा को 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इससे आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले ग्रुप डी सेवाओं के लिए आयु सीमा 16 से 35 वर्ष थी, जबकि अन्य ग्रुप सेवाओं के लिए यह 18 से 37 वर्ष थी।
इस संशोधन के तहत, शैक्षिक योग्यता को आठवीं से बढ़ाकर दसवीं कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी।