पंजाब मंत्रिमंडल ने विशेष सत्र बुलाने का लिया निर्णय, महत्वपूर्ण संशोधन पर चर्चा
पंजाब मंत्रिमंडल की नई पहल
पंजाब आबादी देह अधिनियम में संशोधन की मंजूरी
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सत्र का उद्देश्य मनरेगा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करना है।
कैबिनेट की बैठक में 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के तहत आपत्तियों और अपीलों की समय सीमा को कम करने के लिए पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
इस संशोधन से आपत्तियों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे वर्तमान 90 और 60 दिनों की समय सीमा को घटाकर 30 दिन किया जाएगा।
आईबीडीपी 2022 में संशोधन
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन को भी स्वीकृति दी। यह संशोधन बैंक गारंटी की आवश्यकता को विकल्प देने का प्रावधान करता है।
उद्योग संगठनों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे कार्यशील पूंजी की कमी को दूर किया जा सके।
हाल के संशोधन के तहत, स्टैंप ड्यूटी से छूट के लिए बैंक गारंटी की शर्त को व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख तक वैध चार्ज से बदल दिया जाएगा।
पंजाब प्रबंधन एवं म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम में संशोधन
कैबिनेट ने नगर पालिकाओं द्वारा बेची जाने वाली उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए भुगतान अनुसूची में संशोधन करने पर भी सहमति दी। यह निवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और शहरी विकास में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करेगा।