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पंजाब में अवैध शराब बिक्री पर एक्साइज विभाग की सख्त कार्रवाई

पंजाब में एक्साइज विभाग ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में बिना अनुमति के शराब बेचने के मामले में 23 दुकानों को बंद किया गया। पटियाला में टिंकू वाइन कंपनी से बरामद की गई शराब नियमों का उल्लंघन करती है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पंजाब के शराब बिक्री नियमों के बारे में।
 

एक्साइज विभाग की कार्रवाई


पंजाब के एक्साइज विभाग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में बिना अनुमति के निर्धारित मात्रा से अधिक शराब बेचने के मामले में विभाग ने सख्त कदम उठाए। मंगलवार सुबह, ईटीओ की टीम ने एक ही कंपनी की 23 दुकानों को एक साथ बंद कर दिया।


टियाला में अवैध शराब की बरामदगी

पटियाला में की गई जांच के दौरान टिंकू वाइन कंपनी के ठेकों से दो पेटी अंग्रेजी शराब और दो पेटी बीयर बरामद की गई। यह शराब बिना किसी अनुमति के एक सामान्य ग्राहक को बेची गई थी, जो कि पंजाब एक्साइज के नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, एक सामान्य ग्राहक को बिना अनुमति के केवल दो बोतल अंग्रेजी शराब या 12 बोतल बीयर खरीदने की अनुमति है। इससे अधिक खरीदने के लिए पहले एक्साइज विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक है। ठेकेदार ने बिना अनुमति के थोक में शराब बेचकर बड़ी समस्या खड़ी कर दी।


एक्साइज विभाग की सख्त कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पटियाला जोन के डीसी खुशदिल सिंह ने कोई ढील नहीं दी। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया कि सरहिंद सर्कल में टिंकू वाइन कंपनी की सभी 23 दुकानों को तीन दिन के लिए बंद किया जाए। मंगलवार सुबह ठीक नौ बजे, ईटीओ राकेश कुमार ने एक्साइज इंस्पेक्टर की पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सभी दुकानों को सील कर दिया।


पंजाब में शराब बिक्री के नियम

पंजाब एक्साइज के नियमों के अनुसार, शराब की थोक बिक्री केवल अनुमति के आधार पर की जा सकती है। यह अनुमति आमतौर पर शादी, समारोह या किसी बड़े आयोजन के लिए दी जाती है। बिना अनुमति पकड़े जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और दुकान सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई ठेकेदार बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस पूरी तरह से रद्द भी किया जा सकता है।