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पंजाब में एमनेस्टी स्कीम-2025 की समय सीमा का विस्तार

पंजाब सरकार ने एमनेस्टी स्कीम-2025 की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे डिफॉल्टर आवंटियों को राहत मिलेगी। इस कदम से आवंटियों को अपनी बकाया राशि चुकाने और संपत्तियों को नियमित करने का एक नया अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस निर्णय को जन-हितैषी बताया है और प्रभावित आवंटियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।
 

सरकार के प्रयास से डिफॉल्टर आवंटी कर सकेंगे आवेदन


चंडीगढ़ : पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि को तीन महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम डिफॉल्टर प्लॉट आवंटियों के लिए राहत प्रदान करेगा।


कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और नीलाम किए गए प्लॉटों के लिए एमनेस्टी नीति-2025 की समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर आवंटियों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने का नया अवसर मिलेगा। पात्र आवेदकों को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की तिथि से तीन महीनों के भीतर बकाया राशि जमा करनी होगी और आवेदन नई घोषित तिथि तक या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।


योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य

कैबिनेट मंत्री ने इस निर्णय को जन-हितैषी बताते हुए कहा कि मान सरकार प्रदेश के लोगों की आवास निर्माण से जुड़ी लंबित मांगों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि कई परिवार और संस्थान बकाया राशि बढ़ने और कार्यालय स्तर की प्रक्रियाओं में देरी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। योजना की अवधि बढ़ने से उन्हें अपनी संपत्तियों को नियमित करने और अन्य लेन-देन के लिए व्यावहारिक अवसर मिलेगा।


सरकार का जन हितैषी फैसला

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लिया गया एक महत्वपूर्ण जन-हितैषी निर्णय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आवंटी समय पर किश्तें जमा नहीं कर पाए या निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर सके, उन्हें अब अपने बकाए का निपटारा करने का उचित अवसर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रभावित आवंटियों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि के भीतर इस योजना का लाभ उठाएं।


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