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पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया में बदलाव: NOC की आवश्यकता समाप्त

पंजाब में मान सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब नए कनेक्शन के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। यह कदम उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो महीनों तक कागज़ों के लिए परेशान होते थे। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस बदलाव की जानकारी दी है, जो लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 

पंजाब में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान


चंडीगढ़: आज जब देशभर में आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भारी कागज़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, वहीं पंजाब में एक ऐसी सरकार है जिसने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। मान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी उम्मीद लोग वर्षों से कर रहे थे। अब पंजाब में बिजली का नया कनेक्शन लेना बहुत सरल हो गया है।


मान सरकार ने लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान किया है। पहले बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए कई प्रकार के कागज़, चक्कर और सबसे कठिन NOC (No Objection Certificate) की आवश्यकता होती थी। कई बार यह प्रक्रिया महीनों तक चलती थी, जिससे आम नागरिक को केवल एक बिजली कनेक्शन के लिए भी परेशान होना पड़ता था। अब किसी भी प्रकार की NOC की आवश्यकता नहीं है।


लोगों को मिलेगी राहत

यह केवल एक नियम को हटाने का निर्णय नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए राहत है जो महीनों तक NOC के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे। यह उन किसानों की मुस्कान है जिनके खेत केवल एक कागज़ की कमी के कारण अंधेरे में रहते थे। यह उन बुजुर्गों का सुकून है जो कागज़ों के बोझ से थक चुके थे। आज पंजाब कहता है, "कारगुज़ारी में बदलाव आया है, ज़िंदगी सरल हुई है। मान सरकार ने सच में जनता का हाथ थामा है।" यह कदम केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील शासन का उदाहरण है।


NOC की आवश्यकता समाप्त

मान सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब किसी भी प्रकार के NOC की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया मानवीय कदम है। आज पंजाब में लोग कहते हैं, "काम पहली बार इतना आसान हुआ है... सरकार सच में हमारी है।" यही है मान सरकार की पहचान, जहाँ वादे नहीं, बल्कि लोगों की खुशियाँ बोलती हैं।


कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का बयान

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जानकारी दी कि अब से किसी भी नए बिजली कनेक्शन के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियम के अनुसार, ग्राहकों को बिजली कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेज़ जमा करने होंगे: 1. रजिस्ट्री या लीज़ डीड 2. पहचान प्रमाण।


उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि जब लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता है, तो वे 'कुंडी कनेक्शन' लगवा लेते हैं, जिससे जुर्माना बढ़ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह निर्णय बताता है कि अब पंजाब में काम केवल फाइलों पर नहीं, बल्कि दिल से किया जा रहा है।