पंजाब में वकीलों के लिए घरेलू टैरिफ का लाभ, पीएसपीसीएल ने जारी की अधिसूचना
पंजाब में वकीलों के चैंबरों के लिए घरेलू टैरिफ
पटियाला: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने पंजाब के कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में स्थित योग्य वकीलों के चैंबरों को घरेलू आपूर्ति (डीएस) टैरिफ का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के कार्यान्वयन में हो रही देरी और लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) डॉ. बसंत गर्ग ने सभी सब-डिवीजन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योग्य आवेदनों को प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर निपटारा किया जाए।
राज्य के वकीलों ने अपने चैंबरों पर लागू कमर्शियल टैरिफ को घरेलू टैरिफ में बदलने की मांग की थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने योग्य वकीलों के चैंबरों को घरेलू आपूर्ति टैरिफ का लाभ देने का निर्णय लिया। जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा केवल पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के साथ पंजीकृत वकीलों के चैंबरों के लिए है, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में स्थित हैं और केवल वकालत के पेशे के लिए उपयोग किए जाते हैं।
हालांकि, जिन चैंबरों में कैंटीन, फोटोकॉपी केंद्र या अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, वे घरेलू आपूर्ति टैरिफ के लिए पात्र नहीं होंगे। योग्य वकील अपने चैंबर के बिजली टैरिफ को बदलने के लिए संबंधित पीएसपीसीएल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जांच और स्वीकृति के बाद, पात्र चैंबरों के बिजली कनेक्शनों को कमर्शियल टैरिफ से घरेलू आपूर्ति (डीएस) टैरिफ में परिवर्तित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील
डॉ. बसंत गर्ग ने राज्य के कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में कार्यरत योग्य वकीलों से अनुरोध किया है कि वे अपने चैंबरों का टैरिफ बदलने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और पंजाब सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ उठाएं।
उन्होंने सभी सब-डिवीजन कार्यालयों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पालन किया जाए और प्रत्येक योग्य आवेदन को प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।