×

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मिलेगी आर्थिक सहायता

पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाने के लिए 'आशीर्वाद योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2026-27 में 16.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 3282 परिवारों को लाभ मिलेगा। हर लाभार्थी बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य शादी के खर्च को कम करना है, ताकि माता-पिता को चिंता न हो। जानें इस योजना के लाभ और पात्रता की शर्तें।
 

मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल


चंडीगढ़: पंजाब सरकार, जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कार्यरत है, ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को सरल बनाने के लिए 'आशीर्वाद योजना' के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में, सरकार ने इस योजना के लिए 16.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे 3282 परिवारों को लाभ मिलेगा।


सरकार की सराहनीय पहल

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी बेटी की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर की जा रही है।


ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ - ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ

ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 3,282 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ₹16.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ₹51,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ pic.twitter.com/cU6xit86eg


— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 26, 2026



डॉ. बलजीत कौर का बयान

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, 'बेटी का विवाह गरीब माता-पिता के लिए बोझ या कर्ज का कारण नहीं बनना चाहिए। पंजाब सरकार हर जरूरतमंद परिवार के साथ बड़े भाई और बेटे की तरह खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल कागजी कार्यवाही नहीं, बल्कि वास्तविक मदद पहुंचाना है। जब बेटी अपने घर से विदा हो, तो माता-पिता के चेहरे पर चिंता की जगह खुशी और सुकून हो।'


'आशीर्वाद योजना' का उद्देश्य

यह योजना गरीब परिवारों पर शादी के खर्च का बोझ कम करने के लिए शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देकर परिवारों को राहत दी जा सकती है। योजना के तहत दी गई राशि से परिवार बिना किसी परेशानी के बेटी की शादी सम्पन्न कर सकते हैं।


लाभार्थी की पात्रता

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं: आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।


परिवार अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होना चाहिए।


परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए।


इस वित्तीय वर्ष में 14 जिलों से कुल 3282 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मंजूरी देकर राशि जारी कर दी गई है। इन जिलों में अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, पटियाला, संगरूर, मानसा, कपूरथला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, एसएएस नगर, एसबीएस नगर, पठानकोट और मलेरकोटला शामिल हैं।