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पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के पीड़ितों के लिए 1.34 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की

पंजाब की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में पीड़ितों को 1.34 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता अभियानों और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में अधिक जानकारी।
 

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में पीड़ितों और लाभार्थियों को 1.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।


डॉ. कौर ने यह भी कहा कि राज्य में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जागरूकता अभियानों, कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है।