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पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए 352 करोड़ रुपये जारी किए

पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 352 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे 23.51 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मान प्रदान करने के लिए बनाई गई है। पात्र लाभार्थियों के लिए आय और भूमि की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सरकार ने पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
 

पंजाब में 23.51 लाख बुजुर्गों को मिल रहा पेंशन का लाभ


चंडीगढ़: पंजाब सरकार बुजुर्गों के जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वर्तमान में, राज्य में 23,51,338 बुजुर्गों को मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मार्च महीने में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 352 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।


उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों की भलाई और आर्थिक सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है। इस योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके।


पेंशन से बुजुर्गों को मिलती है वित्तीय सुरक्षा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कई बुजुर्गों के लिए यह पेंशन जीवन की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन गई है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। यह योजना सरकार की बुजुर्गों के प्रति सम्मान और सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।


कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि या 5 एकड़ तक बारानी भूमि है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।


पात्र बुजुर्गों को लाभ से वंचित न रहने दें

कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए और लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग लाभ से वंचित न रहे।