पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी, जानें कैसे करें जांच
मतदाता सूची का महत्वपूर्ण अपडेट
पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना साझा की है। आयोग ने राज्य की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करने की तिथि निर्धारित की है, जिससे लाखों मतदाता प्रभावित होंगे। विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया 4 नवंबर से आरंभ हुई थी।
मतदाता सूची की उपलब्धता
चुनाव आयोग के अनुसार, विशेष गहन संशोधन के बाद तैयार की गई मतदाता सूची का मसौदा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगा। मतदाता अपनी जानकारी चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in या पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceowestbengal.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा, हर मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय अधिकारी के पास भी यह सूची उपलब्ध रहेगी।
ऑनलाइन नाम जांचने की प्रक्रिया
मतदाता सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां मतदाता खोज विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, अपना नाम या वोटर आईडी नंबर दर्ज करें। आवश्यक जानकारी भरने पर, आपका मतदाता रिकॉर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका नाम, मतदान केंद्र और अन्य विवरण शामिल होंगे। यह प्रक्रिया सरल और तेज मानी जाती है।
वेबसाइट न खुलने पर क्या करें
यदि किसी कारणवश वेबसाइट उपलब्ध नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ के पास मतदाता सूची की एक प्रति होती है। इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी मतदाताओं की सहायता कर सकते हैं।
नाम न मिलने पर क्या करें
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो उसे फॉर्म 6 और अनुलग्नक-IV भरना होगा। यह फॉर्म बीएलओ कार्यालय में जमा किया जा सकता है या voters.eci.gov.in वेबसाइट और ई-नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है। इसके बाद आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
आवश्यक दस्तावेज
नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को भारतीय नागरिकता और निवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन पत्र और 1987 से पहले जारी बैंक या डाकघर से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।