पाकिस्तान में फंसे पंजाब के किसान को मिली एक महीने की सजा
पंजाब के किसान की पाकिस्तान में सजा
पंजाब के फिरोजपुर जिले का मामला: एक किसान, अमृतपाल सिंह, को पाकिस्तान की अदालत ने एक महीने की कैद की सजा सुनाई है। यह घटना तब हुई जब अमृतपाल गलती से भारत-पाकिस्तान सीमा पार कर गए। उनके पिता, जुगराज सिंह, ने बताया कि अदालत ने उनके बेटे पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर सजा 15 दिन और बढ़ सकती है।
अमृतपाल, जो एक विवाहित व्यक्ति हैं और एक छोटी बेटी के पिता हैं, के पास लगभग 8.5 एकड़ कृषि भूमि है, जो भारत-पाक सीमा की फेंसिंग और वास्तविक अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र को 'जीरो लाइन' कहा जाता है, जहां किसानों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खेती करने की अनुमति होती है, लेकिन यह बीएसएफ की कड़ी निगरानी में होता है।
बीएसएफ की खोजबीन
बीएसएफ ने शुरू की तलाश
21 जून को, अमृतपाल अपने खेतों में काम करने के लिए बीओपी (बॉर्डर आउट पोस्ट) राणा गए थे। जब वे शाम 5 बजे तक वापस नहीं लौटे, तो बीएसएफ ने उनकी खोज शुरू की। जांच में पता चला कि उनके पैरों के निशान पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। 27 जून को पाक रेंजर्स ने बीएसएफ को सूचित किया कि अमृतपाल उनकी स्थानीय पुलिस की हिरासत में हैं।
पिता को मिली अदालत का आदेश
पाकिस्तानी वकील ने भेजी कॉपी
बाद में, एक पाकिस्तानी वकील ने अमृतपाल के पिता को अदालत के आदेश की एक कॉपी भेजी, जिसमें बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान के फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत दोषी ठहराया गया है। वर्तमान में, पाकिस्तान की अदालत ने अमृतपाल की सजा पूरी होने के बाद उनकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हाल ही में, अमृतपाल ने अपने परिवार से संपर्क कर अपनी स्थिति की जानकारी दी।
परिवार ने केंद्र और पंजाब सरकार से अपील की है कि वे कूटनीतिक स्तर पर तुरंत कदम उठाकर अमृतपाल की रिहाई सुनिश्चित करें। यह मामला न केवल मानवीय दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि सीमा क्षेत्र में खेती कर रहे सैकड़ों किसानों के लिए एक चेतावनी भी है।