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पैन कार्ड की दोहरी समस्या: जानें कैसे करें सरेंडर

पैन कार्ड में एक से अधिक कार्ड रखना अवैध है और इससे गंभीर कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि दो पैन कार्ड होने पर क्या दिक्कतें आती हैं और एक पैन कार्ड को कैसे सरेंडर किया जा सकता है। जानें पूरी प्रक्रिया और जुर्माने के बारे में।
 

पैन कार्ड की दोहरी समस्या


नई दिल्ली: पैन कार्ड में कोई भी गलती आपके लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इनमें से एक प्रमुख गलती है, एक से अधिक पैन कार्ड रखना। पैन कार्ड, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र है, हर व्यक्ति के लिए केवल एक ही होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो यह अवैध माना जाता है।


एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि दो पैन कार्ड रखने से क्या समस्याएं हो सकती हैं और एक पैन कार्ड को कैसे सरेंडर किया जा सकता है।


दो पैन कार्ड होने पर क्या समस्याएं होती हैं?

यदि किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड होते हैं, तो यह अवैध माना जाता है। धारा 272B के तहत, यह एक दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में, व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, सजा का प्रावधान भी है। यदि किसी दस्तावेज में आपके दो पैन कार्ड हैं, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, जिससे आईटीआर फाइल करने में भी समस्या आएगी।


दो पैन कार्ड होने से टैक्स चोरी या फर्जी लेनदेन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे आधार-पैन लिंकिंग में भी कठिनाई हो सकती है। कई बार लोग धोखाधड़ी के लिए ऐसा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जेल भी जाना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आप उसे कैसे सरेंडर कर सकते हैं।


एक्स्ट्रा पैन कार्ड कैसे करें सरेंडर?

किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी कारण से एक से अधिक पैन कार्ड नहीं होने चाहिए। आयकर अधिनियम के अनुसार, एक से अधिक पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। इसलिए, यदि आपके पास दो पैन हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन सरेंडर करने के लिए आवेदन करना चाहिए। आप पैन सरेंडर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:



  • एनएसडीएल वेबसाइट पर मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या पैन कार्ड की पुनर्मुद्रण के लिए आवेदन भरें और सबमिट करें।


  • संपर्क विवरण में पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म के सामने दिए गए चेक बॉक्स को चुनें और उस पैन को सेलेक्ट करें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।


  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।


  • भुगतान के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी।