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फास्टैग एनुअल पास: 200 फ्री ट्रिप्स का नया नियम

15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास के नए नियम लागू होंगे, जिसमें 3000 रुपये के पास पर सालभर में 200 फ्री ट्रिप्स मिलेंगी। जानें कि एक ट्रिप की गणना कैसे होगी और यह पास किन टोल प्लाजा पर मान्य होगा। यह जानकारी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा साझा की गई है।
 

फास्टैग नियमों में बदलाव

FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से भारत में फास्टैग के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। अब नया फास्टैग टोल पास केवल तीन दिनों में सक्रिय हो जाएगा। इसके लिए NHAI और राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पोस्ट में टोल टैक्स से संबंधित नए नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टोल टैक्स नीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। हाइवे पर यात्रा करने वालों को अब 3000 रुपये का फास्टैग पास बनवाकर पूरे साल में 200 मुफ्त ट्रिप्स मिलेंगी।


एक ट्रिप की गणना कैसे होगी?

कैसे पूरी होगी 1 ट्रिप?


अब सवाल यह उठता है कि एक ट्रिप को कैसे मापा जाएगा? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाता है और वापस आता है, तो इसे कितनी ट्रिप माना जाएगा? जब कोई व्यक्ति दिल्ली से लखनऊ तक यात्रा करता है, तो इसे एक ट्रिप माना जाएगा।


परिवहन मंत्रालय के 200 ट्रिप्स का अर्थ

परिवहन मंत्रालय के 200 ट्रिप्स का मतलब क्या है?


सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 3000 रुपये के पास में पहले 200 ट्रिप्स को गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फास्टैग पास के साथ दिल्ली से जयपुर जाता है, तो उस रास्ते में सात टोल प्लाजा पड़ते हैं। नए नियम के अनुसार, इसे 7 ट्रिप्स में गिना जाएगा। यदि आप उसी रूट से लौटते हैं, तो आपकी कुल ट्रिप्स 14 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप जितने टोल से गुजरेंगे, आपकी उतनी ही ट्रिप काउंट होगी।


एनुअल पास के अंतर्गत टोल प्लाजा

एनुअल पास के अंतर्गत शामिल टोल प्लाजा


यह पास केवल राष्ट्रीय हाइवे और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर मान्य होगा। इसके अलावा, राज्य राजमार्ग और पार्किंग आदि पर भी फास्टैग नियमित रूप से चलता रहेगा।


क्या नया नियम सभी टोल प्लाजा पर लागू होगा?

क्या नया नियम सभी टोल प्‍लाजा पर लागू होगा?


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया आदेश सभी टोल पर लागू नहीं होता। इस पास का लाभ केवल एनएचएआई के टोल प्लाजा पर ही मिलेगा। यह पास केवल कार, जीप, वैन जैसे छोटे वाहनों के लिए है और बस तथा ट्रक जैसे बड़े वाहनों पर लागू नहीं होता। उन्हें टोल टैक्स चुकाना होगा।