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बिहार में मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्रों की जानकारी

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है। यदि आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, तो चिंता न करें। चुनाव आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। जानें कि आप कैसे बिना वोटर ID के भी मतदान कर सकते हैं और किस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
 

बिहार में पहले चरण का मतदान


पटना: बिहार में पहले चरण का मतदान कल, 6 नवंबर को होने जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी अपने-अपने बूथों के लिए निकल चुके हैं, और मतदाता पर्चियों का वितरण भी लगभग समाप्त हो चुका है।


क्या बिना वोटर ID कार्ड वोट डालना संभव है?

कई मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि यदि वोटर ID कार्ड (EPIC) खो गया हो या उपलब्ध न हो, तो क्या वे वोट डाल सकते हैं? इसका उत्तर है, हां, आप बिना वोटर ID कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं।


चुनाव आयोग की गाइडलाइन

भारतीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर ID नहीं है, वे वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास मान्य पहचान पत्र होना चाहिए।


वोट डालने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज

वोटर ID के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक मान्य होगा:



  • आधार कार्ड

  • मनरेगा जॉब कार्ड

  • फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक

  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • पैन कार्ड

  • भारतीय पासपोर्ट

  • NPR के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

  • फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़

  • केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

  • सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य का आधिकारिक पहचान पत्र

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड (UDID)


मतदान में भागीदारी के लिए प्रेरणा



सहायता के लिए संपर्क

मतदान या वोटर कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। यह नंबर 24 घंटे उपलब्ध है और मतदाताओं को सहायता प्रदान करता है।