×

बृजेंद्र सिंह की हाईकोर्ट में पेशी: 215 पोस्टल वोटों की पुनर्गणना की मांग

हरियाणा के जींद से कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में 215 अमान्य पोस्टल वोटों की पुनर्गणना की मांग की है। उन्होंने चुनाव में केवल 32 वोटों से हार का सामना किया था। इस मामले में भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। जानें इस मामले में हाईकोर्ट का क्या निर्णय है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 

बृजेंद्र सिंह की हाईकोर्ट में पेशी


215 पोस्टल वोटों की पुनर्गणना की याचिका दायर


चंडीगढ़: हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को आज हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। बृजेंद्र सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, ने अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में केवल 32 वोटों से हार का सामना किया था। इस चुनाव में भाजपा के देवेंद्र अत्री विजयी रहे थे।


बृजेंद्र सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अमान्य किए गए 215 पोस्टल वोटों की पुनर्गणना के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़कर भाजपा के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।


भाजपा विधायक की याचिका खारिज

उचाना से भाजपा के विधायक देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे पिछले गुरुवार को अस्वीकार कर दिया गया। उचाना से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी जजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वे पांचवें स्थान पर रहे।


डाक मतों की वैधता पर बहस

कुल 1,377 डाक मतों में से 215 को रिटर्निंग अधिकारी ने अमान्य घोषित किया था, जबकि शेष 1,158 में से 636 बृजेंद्र सिंह के पक्ष में पड़े थे। अब अदालत में केवल डाक मतों की वैधता और पुनर्गणना पर बहस होगी।


हाईकोर्ट का त्वरित निपटारे का पक्ष

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अन्य सभी आधारों को छोड़कर केवल मतगणना की मांग पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे मामला शीघ्र निपट सके। कोर्ट ने इसे दुर्भावना नहीं माना और कहा कि यह प्रतिनिधित्व कानून या संविधान के खिलाफ नहीं है।