बेंगलुरु में स्टेडियम भगदड़: FIR में लापरवाही के आरोप
बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ का दुखद मंजर
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL 2025 जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। इस घटना में 11 लोगों की जान गई और कई अन्य घायल हुए हैं। अब इस मामले में एक नई FIR दर्ज की गई है.
घायल युवक की शिकायत पर नई FIR
25 वर्षीय एक युवक, जो इस भगदड़ में घायल हुआ, ने RCB, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भी इन पर एक FIR दर्ज की जा चुकी थी.
भगदड़ के चश्मदीद का बयान
रोलन गोम्स, जो इस भगदड़ में बच गए, ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में नई FIR दर्ज की है। उन्होंने अपनी शिकायत में RCB, KSCA और DNA पर लापरवाही और खराब प्रबंधन का आरोप लगाया।
गोम्स ने बताया कि RCB के सोशल मीडिया पर स्टेडियम में टिकट वितरण और बिना टिकट के प्रवेश की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा, एक ओपन-टॉप बस में विक्ट्री परेड की भी घोषणा की गई थी। जब वह गेट नंबर 17 पर पहुंचे, तो भगदड़ मच गई, जिससे उनका कंधा डिसलोकेट हो गया और उन्हें वीएस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
लापरवाही और गलत सूचना का आरोप
रोलन गोम्स ने FIR में आयोजकों और प्रशासन पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, स्टेडियम के बाहर लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए। इस हादसे में 11 लोगों की जान गई, जिनमें एक नौवीं कक्षा की छात्रा और एक नाबालिग शामिल थे। गोम्स ने कहा कि आयोजकों की गलत सूचना और खराब प्रबंधन के कारण यह हादसा हुआ।
पहले भी दर्ज हो चुकी है FIR
इससे पहले 5 जून को कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में RCB, KSCA और DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई थी। इस FIR में इन तीनों पर आपराधिक लापरवाही, गैरकानूनी जमावड़ा और गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था.